एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परिवार को राहत, हाईकोर्ट ने गिर स्कैनरारी पर लगाई रोक


बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अलग बने रहे उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी ने अपने पति और उनके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ अपनी शिकायत को लेकर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने में अपना बयान दर्ज कराया है।

प्रयागराज समाचार: हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी और एक अन्य भाई मिनहाजुद्दीन को कोई राहत नहीं दी है और उसकी अर्जी को खाजिज कर दिया। सभी को कोर्ट ने पुलिस की विवेचना में सहयोग देने का निर्देश दिया।

  • News18Hindi
  • आखरी अपडेट:26 अक्टूबर, 2020, सुबह 7:05 बजे IST

प्रयागराज। फिल्म एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी (नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी), उनकी मां मेहरुन्निशा और दो लोगों फैयाज़ुद्दीन व अयाज़ुद्दीन को इलाहाबाद हाईकोर्ट (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) से बड़ी सजा मिली है। पत्नी अलिया (आलिया सिद्दीकी) उर्फ़ अंजलि पांडेय द्वारा दर्ज बच्ची से यौन शोषण के मामले में हाईकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि मुख्य आरोपी और एक अन्य भाई मिनहाजुद्दीन को कोई राहत नहीं दी गई है और उसकी अर्जी को खाजिज कर दिया गया। सभी को कोर्ट ने पुलिस की विवेचना में सहयोग देने का निर्देश दिया।

ये मामला है

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवम न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने दिया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने में 27 जुलाई 2020 को नवाजुद्दीन और उनके परिवार वालों के खिलाफ पत्नी अलिया ने बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न व पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अपनी पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ ​​अंजलि पांडेय से विवाद चल रहा है। आलिया सिद्दीकी ने 27 जुलाई को मुंबई के वर्सोवा थाने में 8 साल पहले बुढ़ाना में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई मिनाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अपनी पुत्री का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।

पत्नी ने आलिया ने रेटेड कराए हैं बयान हैंघटनास्थल मुजफ्फरनगर का होने के कारण इस मामले को बुढ़ाना थाने पर स्थानांतरित कर दिया गया था। आलिया सिद्दीकी ने पहले बुढ़ाना थाने पहुंच कर विवेचना अधिकारी को अपने बयान दिए फिर 16 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कोर्ट में पहुंच कर अपने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए थे।





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