कोर्ट ने कहा, कंगना रनौत ने 3 फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया


कंगना रनौत

एक्ट्रेस कंगना रनौत (कंगना रनौत) के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य को गिराने से बृहन्मुगल नगर निगम (बीएमसी) को रोकने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मुंबई की एक दीवानी अदालत ने कहा कि, राउत ने अपने तीन फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया।

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  • आखरी अपडेट:2 जनवरी, 2021, 12:02 AM IST

मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनौत (कंगना रनौत) के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य को गिराने से बृहन्मुगल नगर निगम (बीएमसी) को रोकने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मुंबई की एक दीवानी अदालत ने कहा कि, राउत ने अपने तीन फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया।

कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट में कहा कि बृहन्मुद्र नगर निगम की तरफ से दिए नोटिस में साफ-साफ उन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिनके उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद बीएमसी का पक्ष रखते हुए वकील धर्मेश व्यास ने कहा कि, कंगना रनौत को नोटिस जारी करने से पहले बीएमसी ने एक इंजीनियर को भेजकर कंगना के घर का डेवलपर बनाया था। डेवलपर के बाद उस इंजीनियर ने 8 तरीके से बीएमसी के कानून का उल्लंघन करने की बात कही थी।

धर्मेश व्यास के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने कंगना रनौत को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि 8 मार्च 2013 को इस प्रॉपर्टी की खरीद के समय ये उल्लंघन नहीं किया गया था। ये निर्माण कंगना ने फ्लैट खरीदने के बाद कराए हैं।

उपनगर डिंडोशी में एक अदालत ने रनौत द्वारा पिछले सप्ताह दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश गुरुवार को उपलब्ध हुआ। न्यायाधीश एल एस चव्हाण ने अपने आदेश में कहा कि रनौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैटों को मिला लिया था ।जज ने कहा कि ऐसा करते हुए उन्होंने संक क्षेत्र, डक्ट क्षेत्र और आम रास्ते को कवर किया। कर दिया। अदालत ने कहा, ‘यह स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है।’ बृहन्मुथ नगर निगम (बीएमसी) ने मार्च 2018 में एक्ट्रेस को उनके खार के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य के लिए नोटिस जारी किया था।







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