
एक्टर सोनू सूद
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (सोनू सूद) ने उपनगर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत अवैध रूप से अवैध रूप से परिवर्तन करने पर बृजमुद्दीन महानगरपालिका (BMC) द्वारा नोटिस नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट (बॉम्बे हाई कोर्ट) का रुख किया है।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:10 जनवरी, 2021, 4:07 PM IST
सूद ने अधिवक्ता डी पी सिंह के माध्यम से पिछले सप्ताह अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने छह मंजिला शक्तिसागर भवन में कोई ‘अवैध या अनधिकृत निर्माण’ नहीं कराया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण की एक सदस्यीय पीठ सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी।
सिंह ने कहा, ‘याचिकाकर्ता सूद ने इमारत में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया है जिसके लिए बीएमसी की अनुमति जरूरी हो। केवल वे परिवर्तन ही किए गए हैं जिनकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना (एमआर बफर) अधिनियम के तहत अनुमति है। ‘
याचिका में पिछले साल अक्टूबर में बीएमसी द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने और इस मामले में एक्टर के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने की भी रिक्वेस्ट की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल बीएमसी से नोटिस मिलने के बाद सूद ने दीवानी अदालत का रुख किया था, लेकिन वहां राहत नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। बीबीएमसी ने पिछले सप्ताह जुहू पुलिस थाने में शिकायत देकर कथित तौर पर बिना किसी समस्या के आवासीय भवन का निर्माण कराया। को होटल में तब्दील करने के आरोप में आलमिकी दर्ज करने की मांग की थी। बीएमसी ने पुलिस को शिकायती पत्र तब दिया जब उसने इमारत के निरीक्षण करने पर कथित तौर पर यह पाया कि सूद ने निर्देशों का पालन नहीं किया है और पिछले साल अक्टूबर में नोटिस दिए जाने के बावजूद अवैध निर्माण पहले की तरह बना हुआ है। हालांकि, पुलिस ने अब तक आलमिकी दर्ज नहीं की है।
उल्लेखनीय है कि सूद ‘दबंग’, ‘जोधा-अकबर’ और ‘सिंबा’ जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं और पिछले साल वह तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने कोविड -19 के नेतृत्व में लागू लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके घर तक पहुँचाने में मदद की थी।