13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान बीएमसी ने सूद को ‘आदतन अपराधी’ बताया था।
लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद (सोनू सूद) ने उपनगर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत घुसपैठ संबंधी बदलाव किए। इसके बाद बीएमसी (BMS) ने उन्हें नोटिस जारी किया है। बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सोनू ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:21 जनवरी, 2021, 8:45 AM IST
दरअसल, लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने उपनगर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना अनुमति के परिवर्तनशील परिवर्तन किए। इसके बाद बीएमसी ने उन्हें नोटिस जारी किया है। बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सोनू ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सोनू सूद ने वकील डीपी सिंह के माध्यम से पिछले सप्ताह दायर अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने छह मंजिला शक्ति सागर भवन में कोई अवैध निर्माण नहीं कराया है।
सोनू सूद ने बीएमसी के नोटिस पर कहा था, ‘मैं बीएमसी का पूरी तरह से भावनाओं करता हूं जो हमारे मुंबई को इतना कम का बनाया है। अपनी तरफ से मैंने सभी नियमों का पालन किया है और कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं उसे जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। ‘
सूद ने कहा था, ‘कोर्ट में हमने मामले की याचिका दी हुई है। जैसे वह मार्गदर्शन करेगा तो मैं फॉलो करूंगा। कोर्ट की तरफ से जो भी निर्देश दिया गया है, उसका अच्छी तरह से पालन किया जाएगा, उसी तरह आगे बढ़ेंगे। मैं सभी कानूनों और अधिनियम को मानूंगा। ‘