सोनू सूद के अवैध निर्माण मामले पर आज फैसला सुनाएगा बॉम्बे हाईकोर्ट, BMC ने कहा कि आदतन अपराधी था


13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान बीएमसी ने सूद को ‘आदतन अपराधी’ बताया था।

लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद (सोनू सूद) ने उपनगर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत घुसपैठ संबंधी बदलाव किए। इसके बाद बीएमसी (BMS) ने उन्हें नोटिस जारी किया है। बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सोनू ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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  • आखरी अपडेट:21 जनवरी, 2021, 8:45 AM IST

मुंबई। एक्टर सोनू सूद (सोनू सूद) के मुंबई में कथित अवैध निर्माण मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट (बॉम्बे हाई कोर्ट) ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। बृहन्मुगल महानगरपालिका (BMC) ने अवैध निर्माण को लेकर एक्टर को नोटिस जारी किया था। 13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान बीएमसी ने सूद को ‘आदतन अपराधी’ बताया था। नगरपालिका ने अदालत में कहा था कि सोनू सूद अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे हैं।

दरअसल, लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने उपनगर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना अनुमति के परिवर्तनशील परिवर्तन किए। इसके बाद बीएमसी ने उन्हें नोटिस जारी किया है। बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सोनू ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सोनू सूद ने वकील डीपी सिंह के माध्यम से पिछले सप्ताह दायर अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने छह मंजिला शक्ति सागर भवन में कोई अवैध निर्माण नहीं कराया है।

सोनू सूद ने बीएमसी के नोटिस पर कहा था, ‘मैं बीएमसी का पूरी तरह से भावनाओं करता हूं जो हमारे मुंबई को इतना कम का बनाया है। अपनी तरफ से मैंने सभी नियमों का पालन किया है और कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं उसे जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। ‘

सूद ने कहा था, ‘कोर्ट में हमने मामले की याचिका दी हुई है। जैसे वह मार्गदर्शन करेगा तो मैं फॉलो करूंगा। कोर्ट की तरफ से जो भी निर्देश दिया गया है, उसका अच्छी तरह से पालन किया जाएगा, उसी तरह आगे बढ़ेंगे। मैं सभी कानूनों और अधिनियम को मानूंगा। ‘







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