
एक्ट्रेस के खिलाफ किसी ने भी ज़ुल्म कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगाई है। फोटो साभार- @ ameeshapatel9 / Instagram
अमीषा पटेल धोखाधड़ी मामला: सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष यह बताते हैं कि इस मामले को अदालतता के जरिए सुलझाया जा सकता है। दोनों पक्षों को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करना है।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:25 फरवरी, 2021, 12:51 PM IST
झारखंड हाईकोर्ट (झारखंड उच्च न्यायालय) के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल (अमीषा पटेल) के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की। वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखते थे।
परीक्षण के दौरान अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष यह बताते हैं कि इस मामले को अदालतता के जरिए सुलझाया जा सकता है। दोनों पक्षों को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करना है। अदालत ने अमीषा पटेल की अंतरिम राहत बरकरार रखी है, जिसमें उनके खिलाफ भी किसी पर कार्रवाई करने पर रोक लगाई गई है।
दरअसल, साल 2017 में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार सिंह की अभिनेत्री अमीषा पटेल से मुलाकात हुई और फिल्मों में पैसे लगाने का ऑफर मिला। फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर लवली वर्ल्ड इंटरटेनमेंट के प्रोपराइटर अजय कुमार सिंह ने ढाई करोड़ रुपये की अमीषा पटेल के खाने में ट्रांसफर कर दिया। फिल्म नहीं बनाने पर अजय कुमार सिंह ने पैसे की मांग की.फिल्म नहीं बनाने और पैसे वापस नहीं होने के बाद अजय कुमार सिंह ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। कहा गया है कि अमीषा पटेल ने उनके साथ काल्पनिक की है। फिल्म नहीं बनने पर उन्होंने पैसे की मांग की थी। अभिनेत्री की ओर से उन्हें चेक दिया गया था, जो बाउंस हो गया.अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह करने का निर्देश दिया है।