तांडव: अमेजन प्राइम की अपर्णा पुरोहित की बेल पिटीशन खारिज, हो सकती है गिरफ्तारी


अब पुलिस अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तार कर सकती है।

‘तांडव’ वेब सीरीज (टंडवा वेब सीरीज़) को लेकर दर्ज एफआईआर के मामले में हाईकोर्ट ने अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित (अपर्णा पुरोहित) की प्रस्तुतियों को सशक्तीकरण खारिज कर दिया है। इससे अपर्णा पुरोहित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है।

  • News18Hindi
  • आखरी अपडेट:25 फरवरी, 2021, 10:54 PM IST

मुंबई। इलाहाबाद हाईकोर्ट (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) से अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को बड़ा झटका लगा है। ‘तांडव’ वेब सीरीज़ (टंडवा वेब सीरीज़) को लेकर दर्ज एफआईआर के मामले में हाईकोर्ट ने अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित (अपर्णा पुरोहित) की प्रस्तुतियों को सशक्तीकरण खारिज कर दिया है। कार्यवाही जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अपर्णा पुरोहित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है।

हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज के कंटेंट पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वाला नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टरों का उद्देश्य था कि सभी धर्मों का सम्मान हो। दरअसल अपर्णा पुरोहित की ओर से दाखिलों जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को फैसला किया सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए फैसले जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख जाने तक अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि गौतम बुद्ध नगर जिले में अपर्णा पुरोहित सहित अन्य के खिलाफ तांडव वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए हिंदू देवी-देवताओं और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अपर्णा पुरोहित और अन्य के खिलाफ धारा 153- ए (1) (बी), 295- ए, 505 (1) (बी), 505 (2) प्रवाह में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।







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