
अब पुलिस अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तार कर सकती है।
‘तांडव’ वेब सीरीज़ (टंडवा वेब सीरीज़) को लेकर दर्ज एफआईआर के मामले में हाईकोर्ट ने अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित (अपर्णा पुरोहित) की प्रस्तुतियों को सशक्तीकरण खारिज कर दिया है। इससे अपर्णा पुरोहित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:25 फरवरी, 2021, 11:02 PM IST
हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज के कंटेंट पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वाला नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टरों का उद्देश्य था कि सभी धर्मों का सम्मान हो। दरअसल अपर्णा पुरोहित की ओर से दाखिलों जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को फैसला किया सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए फैसले जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख जाने तक अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि गौतम बुद्ध नगर जिले में अपर्णा पुरोहित सहित अन्य के खिलाफ तांडव वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए हिंदू देवी-देवताओं और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अपर्णा पुरोहित और अन्य के खिलाफ धारा 153- ए (1) (बी), 295- ए, 505 (1) (बी), 505 (2) प्रवाह में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिनेटिक बेंच के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह ने मामले में अपर्णा पुरोहित को हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद उन्होंने बयान दर्ज करवाया लखनऊ पहुंची।इन पर दर्ज मुकदमा है
गौरतलब है कि तांडव वेब सीरीज रिलीज़ होने के बाद कुछ विवादित सीन को लेकर पूरे देश मे विरोध हुआ था। कई हिंदू हिंदू संगठनों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसी तरह 18 जनवरी को लखनऊ में अमेजॉन प्राइम की नेशनल हेड अपर्णा पुरोहित, तांडव वेब सिरीज के डायरेक्टर अली अब्बास, खादुसर हिमांशु कृष्ण मेहर और राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था।