रकुल प्रीत सिंह की शिकायत पर HC ने केंद्र से किया सवाल, क्या कार्रवाई हुई?


रकुल प्रीत ने कहा था कि मीडिया ट्रायल कारण से उनकी सोशल इमेज खराब हो रही है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम। सिंह ने केंद्र से इस मामले पर राज्यस रिपोर्ट मांगी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह (रकुल प्रीत सिंह) से एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन मामले में दखल के बाद विभिन्न चैनलों पर चलीं खबरों के प्रसारण के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें उन्होंने केंद्र से सवाल किया है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि जो पटेल न्यूज ट्रांसकास्टिंग स्टैंडबाय अथॉरिटी (न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी) यानी एनबीएसए में शामिल नहीं हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम। सिंह ने केंद्र से इस मामले पर राज्यस रिपोर्ट मांगी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। इस बीच, मंत्रालय ने एक हलफनामा दायर किया, जहां उन्होंने बताया कि एनबीएसए ने अभिनेत्री द्वारा दायर की गई शिकायत के संबंध में 10 आदेश पारित किए हैं। इसने कहा कि ये आदेश 13 टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित समाचारों / कार्यक्रमों पर एनबीएसए द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित हैं।

अदालत ने निर्देश दिया कि अगर याची के पास ड्राइवरों के नंबर हैं तो वह उचित कार्यवाई के लिए मंत्रालय को उपलब्ध करवा सकते हैं। अदालत ने मंत्रालय को कार्यवाई कर छह सप्ताह के अंदर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आया था। इस मामले में एनसीबी ने रकुलप्रीत के साथ-साथ दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी हस्तक्षेप के लिए बुलाया था, जिसके बाद रकुल के खिलाफ गलत खबरों के चलाए जाने पर उन्होंने आरोप जाहिर किया था। उनके समाचार चलाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई। रकुल की ओर से उनके वकील का कहना है कि मीडिया ट्रायल कारण से उनकी सोशल इमेज खराब हो रही है। साथ ही परिवार और दोस्तों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए मीडिया पर राकुलप्रीत से जुड़ी किसी भी खबर को दिखलाने पर रोका लगाई जाए।







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