केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने दशकों की अशांति के बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने दशकों की अशांति के बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है।
एक महत्वपूर्ण कदम में, प्रधानमंत्री श्री के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार @नरेंद्र मोदी जी ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है।
– अमित शाह (@AmitShah) 31 मार्च 2022
यह अधिनियम सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह किसी ऑपरेशन के गलत होने की स्थिति में सुरक्षा बलों को एक निश्चित स्तर की प्रतिरक्षा भी देता है।
असम सरकार ने 1 मार्च को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को पूरे राज्य में 28 फरवरी से छह महीने के लिए और बढ़ा दिया था। AFSPA नवंबर 1990 में असम में लगाया गया था और इसे हर छह महीने में बढ़ाया गया है। तब से महीनों बाद राज्य सरकार द्वारा समीक्षा की गई।