
जॉन अब्राहम स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘मुंबई सागा’की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट (बॉम्बे हाई कोर्ट) ने गुरुवार को जॉन अब्राहम (जॉन अब्राहम) स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘मुंबई सागा (मुंबई सागा)’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है। अंडर ट्रायल आरोपी गैंगस्टर्स ने यह याचिका लगाई थी।
राव और अन्य ने ‘मुंबई सागा’ के प्रोड्यूसर्स और मेकर्स के साथ-साथ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर की थी। उनके वकील प्रशांत पांडे, तुषार हलवाई और आश्रय दवे ने फिल्म ‘मुंबई सागा’ की रिलीज पर यह कहते हुए रोक लगाने की मांग की कि यह उनके ग्राहकों को निजता और निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार का उल्लंघन करेगा। जस्टिस अमजद सईद और माधव जामदार की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ’11 वें घंटे ‘में अदालत में आ रहे हैं। अदालत ने फिल्म की रिलीज को रोककर अंतरिम राहत देने की मांग की उनकी याचिका खारिज कर दी।
याचिका में कहा गया है कि फिल्म अमर नाइक की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगी। नाइक के पास सब्जी का कारोबार था, इसलिए व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों ने उसे कई मामलों में झूठा फंसाया था और किसी भी अदालत में उसके खिलाफ केस नहीं चला था।
याचिका में कहा गया है कि फिल्म में अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर के जीवन को फिल्माया गया है। हालांकि, यह दावा किया गया है कि फिल्म ‘सच्ची घटनाओं से प्रेरित’ है। यह राव के फेयर ट्रायल के अधिकार, याचिकाकर्ताओं के जीवन और फ्रीडम के अधिकार और निजतासी के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसकी गारंटी उसे भारत के संविधान के तहत मिली हुई है ।राव और नाइक दोनों महाराष्ट्र संगठित अपराध अधिनियम (मकोका) के तहत एक केस में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। दोनों में तलोजा जेल में बंद हैं। दोनों ने बताया कि हाल ही में उन्हें मीडिया के माध्यम से फिल्म ‘मुंबई गाथा’ के बारे में पता चला है, जिसकी कहानी कथित रूप से उनके लाइफ ऑन बेस्ड है। उन्होंने कहा कि उन पर फिल्म बनाने के लिए उनकी सहमति नहीं पूछी गई है और न ही फिल्म निर्माताओं ने उन्हें सहमति ली है। दोनों ने यह भी कहा कि फिल्म ‘राव और नाइक’ के मुकदमे को प्रभावित कर सकती है।