नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया। (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) ने उन्हें अलग रहने वाली पत्नी द्वारा दायर छेड़खानी के एक मामले में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (नवाजुद्दीन सिद्दीकी) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:26 अक्टूबर, 2020, 5:41 पूर्वाह्न IST
नवाजुद्दीन से अलग रह रही उनकी पत्नी आलिया ने 27 जुलाई को एक्टर, उनके तीन पुलिस और मां पर 2012 में उन पर हमला करने और परिवार की नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। आलिया 14 अक्टूबर को यहां पॉक्सो अदालत में पेश हुए थे और महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था।
इससे पहले 16 अक्टूबर को सिद्दिकी से अलग रहकर उनकी पत्नी आलिया भट्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। बयान में उन्होंने इस आरोप को स्वीकार किया था कि 2012 में एक्टर के भाई ने अपने एक परिजन के साथ छेड़खानी की थी।पुलिस क्षेत्र अधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया था कि आलिया पोक्सो (बाल यौन अपराध सुरक्षा अधिनियम) अदालत में पेश हुईं और उन्होंने सीआरपीसी की पति धारा 164 के तहत अपने पति और उनके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से इस संबंध में टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो पाया जबकि उनके भाई सैफुद्दीन सिद्दिकी ने आरोप लगाया कि आलिया एक्टर को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं।
कुछ महीने पहले आलिया ने नवाज से तलाक और गुजरा भत्ता की मांग करते हुए एक लीगल नोटिस भेजा था। गौरतलब है कि दोनों पिछले कुछ समय से अलग-अलग भी बने रहे थे। आलिया ने सोशल मीडिया में एक ओपन लेटर नवाज के नाम लिखा था। वेब पर लिखे इस पत्र में आलिया ने नवाज और उनके परिवार को जमकर लताड़ा है और साफ कहा कि वह किसी भी तरह से और ससुराल वालों के आगे नहीं झुकेंगी। आलिया ने नवाज के मुसलमानों और पीआर मशीनों को भी जमकर कोसा है।