
क्या आप जानते हैं कि KBC में कंटेस्टेंट्स को जीती हुई धनराशि पूरी तरह से नहीं मिलती है?
KBC: के रूप में धनराशि कोई कंटेस्टेंट (कंटेस्टेंट) जीतता है, उसमें से कुछ रुपये टैक्स के रूप में कट जाता है। यानी अगर कोई कंटेस्टेंट एक करोड़ रुपये जीतता है तो वह पूरा अमाउंट उसे नहीं मिलेगा। इसमें से कुछ रुपये टैक्स के तौर पर कट जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे रुपये टैक्स में चला जाता है।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:22 दिसंबर, 2020, 4:06 बजे IST
जी हां, आपने सही पढ़ा, जैसा कि धनराशि कोई कंटेस्टेंट जीतता है, इसमें से कुछ रुपये टैक्स के रूप में कटौती हो जाती है। यानी अगर कोई कंटेस्टेंट एक करोड़ रुपये जीतता है तो वह पूरा अमाउंट उसे नहीं मिलेगा। इसमें से कुछ रुपये टैक्स के तौर पर कट जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे रुपये टैक्स में चला जाता है।
इस कानून के तहत लगता है कि टैक्स है केबीसी में कंटेंस्टेंट जो भी रुपये जीतता है वह भी एक तरह की इनकम होती है इसलिए उसपर टैक्स लगता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 56 (2) (ib) के तहत गेम शो, जुआ, सट्टेबाजी या नीलामी में जीते हुए पैसे पर भी टैक्स लगता है जिसे अन्य स्रोतों से आय कहा जाता है।
एक करोड़ रुपये पर इतना टैक्स लगेगा
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194b के मुताबिक अगर कौन बनेगा करोड़पति में कोई कंटेस्टेंट 1 करोड़ रुपये जीतता है तो उस अमाउंट पर 30 फीसदी टीडीएस कट जाता है। अगर एक करोड़ का तीस फीसदी जोड़ा जाए तो 30 लाख रुपये टैक्स होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि कंटेस्टेंट को एक करोड़ में से 30 लाख रुपये टैक्स देना होगा। यही नहीं, 30 लाख टैक्स पर 10 फीसदी सरचार्ज देना होगा जो 3 लाख रुपए होगा। इतना ही नहीं, 30 लाख रुपये टैक्स पर 4 प्रति सेस भी लगेगा जो होता है 1.2 लाख रुपये।
इस पूरी धनराशि को जोड़ा जाए तो एक करोड़ रुपये जीतने वाले कंटेस्टेंट को लगभग 34.5 लाख रुपये टैक्स के रूप में ही दे देंगे, यानी कि वह लगभग 65 लाख रुपये ही अपने साथ घर ले जा पाएगा। केबीसी जैसे शो में 10,000 रुपये जीतने पर भी कंटेस्टेंट को टैक्स देना होगा।
अगली बार जब कोई कंटेस्टेंट केबीसी में जीतकर हो जाएगा तो अब आप खुद ही कर्ककुलेट कर सकते हैं कि मूल रूप से वे कितने अमाउंट घर ले जाएंगे।