ऋचा चड्ढा और पायल घोष को ‘सहमति की शर्तें’ दाखिल करने को मिला दो दिन का समय | mumbai – News in Hindi


ऋचा चड्ढा और पायल घोष को 'सहमति की देन' दाखिल करने को मिला दो दिन का समय

रिचा चड्ढा और पायल घोष। (न्यूज 18 और ट्विटर)

बॉम्बे हाईकोर्ट (बॉम्बे हाई कोर्ट) ने सोमवार को एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (ऋचा चड्ढा) और अदाकारा पायल घोष (पायल घोष) को आपसी विवाद निपटाने के लिए ‘सहमति की याचिकाएं दायर करने की खातिर दो दिन का समय दिया।

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  • आखरी अपडेट:13 अक्टूबर, 2020, 12:00 पूर्वाह्न IST

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (बॉम्बे हाई कोर्ट) ने सोमवार को एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (ऋचा चड्ढा) और अदाकारा पायल घोष (पायल घोष) को आपसी विवाद निपटाने के लिए ‘सहमति की याचिकाएं दायर करने की खातिर दो दिन का समय दिया। यह मामला पायल घोष के खिलाफ ऋचा चड्ढा द्वारा दायर मानहानि मुकदमा से संबंधित है।

चड्ढा ने घोष के खिलाफ ूठा झूठ, निराधार, अभद्र और अपमानजनक ’बयान देने के लिए मुकदमा दायर किया और क्षतिपूर्ति के रूप में 1.1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। घोष ने प्रसिद्ध फिल्मकार अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए चड्ढा और दो अन्य महिला कलाकारों को भी विवाद में घसीटा था।

पायल घोष ने कहा था कि वह कभी माफी नहीं मांगेंगीघोष की ओर से पेश वकील नितिन सतपुते ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट से कहा था कि उनके मुवक्किल ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है और वह इसे वापस लेने के अलावा माफी मांगने को तैयार हैं। हालांकि, सोमवार को चड्ढा की ओर से पेश वकील सवीना बेदी सच्चर ने न्यायमूर्ति ए के मेनन की एकल पीठ से कहा कि पिछले सप्ताह अदालत की सुनवाई के बाद बचाव पक्ष (घोष) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए कहा था कि वह कभी माफी मांगेगी मांगेगी नहीं।

इस पर अदालत ने सतपुते से सवाल किया कि क्या घोष की इच्छा इस मामले के समाधान में है। सतपुते ने कहा कि घोष अपना बयान वापस ले रहे हैं और माफी मांग रहे हैं लेकिन इसमें कुछ तर्क हैं। सतपुते ने कहा, ‘इस मामले के समाधान के बाद, पीड़ित (चड्ढा), आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराएंगे।’

उन्होंने कहा, ‘पिछली सुनवाई के बाद, रिचा चड्ढा ने मीडिया को यह कहते हुए कुछ बयान दिया कि उन्होंने मुकदमा जीत लिया है। इसके कारण पायल घोष को सोशल मीडिया पर ‘ट्रोल’ किया जा रहा है। लेकिन, हम इस मामले का निपटारा करेंगे। ‘

सतपुते ने आगे कहा कि वह चड्ढा के वकील से संपर्क करेंगे और सहमति की शर्तों को अंतिम रूप देंगे। इस पर न्यायमूर्ति मेनन ने कहा, ‘अगर आप (चड्ढा और घोष) मामले का निपटारा चाहते हैं, तो यह सबसे बेहतर होगा कि आप दोनों एक-दूसरे से बात करें और सहमति की शर्तों को दाखिल करें।’ अदालत ने कहा कि सहमति की याचिका दाखिल करने के लिए बुधवार को और समय नहीं दिया जाएगा।





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