एक्टर कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर FIR दर्ज, जानें क्या हैं आरोप


कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (कंगना रनौत) और उनकी बहन रंगोली चंदेल (रंगोली चंदेल) के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन (मुंबई बांद्रा पुलिस स्टेशन) में 124 ए (बेहोश करना) सहित कई लहरों के तहत शनिवार एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।

  • News18Hindi
  • आखरी अपडेट:17 अक्टूबर, 2020, 8:32 PM IST

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत (कंगना रनौत) और उनकी बहन रंगोली चंदेल (रंगोली चंदेल) के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में 124 ए (बेहोश करना) सहित कई प्रवाह के तहत शनिवार एफआईआर दर्ज की गई थी। मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को ट्वीट के जरिए कथित तौर पर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशों के बारे में एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ दायर शिकायत की शनिवार को ही जांच करने की बात कही थी।

बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयदेव वाई घुले ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफअली सैय्यद के वकील रवीश जमींदार ने बताया कि उनके मुवक्किल ने अदालत में शिकायत दर्ज कर एक्ट्रेस और उनकी बहन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत याचिका दायर करने की मांग की है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक्ट्रेस बीते दो महीने से अपने ट्वीट और टेलीविजन पर इंटरव्यू के जरिए कंगना रनौत बॉलीवुड को बदनाम कर रही हैं। शिकायत में उन्होंने कहा कि रनौत ने ट्वीट में ‘बहुत ही आपत्तिजनक’ टिप्पणियाँ की हैं, जिनसे न केवल उनकी बल्कि कई अन्य कलाकारों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। सैय्यद ने आरोप लगाया कि रनौत कलाकारों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘उनकी बहन ने भी दो धार्मिक समूहों के बीच साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है।’

रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों और वकील की दलील को देखते हुए अदालत ने पाया कि एक्ट्रेस ने ‘संज्ञेय अपराध’ किया है। अदालत ने संबंधित पुलिस थाने को आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के संबंधित प्रावधानों के तहत एक्ट्रेस और उनकी बहन के खिलाफ जांच करने और आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, ‘संपूर्णचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मसलन ट्विटर और इंटरव्यू में की गई टिप्पणियों पर आधारित हैं और एक विशेषज्ञ द्वारा इनकी व्यापक जांच आवश्यक है।’





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