कंगना रनौत के खिलाफ बांद्रा कोर्ट ने FIR करने के दिए आदेश, ये है वजह


कंगना रनौत

कंगना रनौत (कंगना रनौत) के खिलाफ मुंबई में बांद्रा कोर्ट ने एक मामला दर्ज किया है। बांद्रा हाई कोर्ट ने ये आदेश दो लोगों द्वारा दायर याचिका पर दिया है।

  • News18Hindi
  • आखरी अपडेट:17 अक्टूबर, 2020, दोपहर 1:01 बजे IST

मुंबई। कंगना रनौत (कंगना रनौत) सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। सुशांत केस में लगाता बॉलीवुड में नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ड्रग्स मामले पर उन्होंने न सिर्फ अपना बयान दिया। कंगना के खिलाफ मुंबई में बांद्रा कोर्ट ने एक मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बांद्रा हाई कोर्ट ने ये आदेश दो लोगों द्वारा दायर याचिका पर दिया है। उनका आरोप है कि वह बॉलीवुड में हिंदू-मुस्लिम समुदाय में झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म से लेकर टीवी तक हर जगह वह बॉलीवुड के खिलाफ बोल रहे हैं। वह लगातार बॉलीवुड के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसी के विरोध में दो मुस्लिम शख्स ने बांद्रा कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए दोनों समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देती हैं, जिससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं बल्कि फिल्म उद्योग: कई लोग इससे आहत हैं। ऐसे में उन्होंने कंगना पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।

इस सिलसिले में बांद्रा पुलिस स्टेशन ने कंगना के खिलाफ संज्ञान लेने से मना कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने मामले में जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कंगना के काफी सारे ट्वीट भी रखे थे। सीआरस्टर की धारा 156 (3) के तरह कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जा सकते हैं। एफआईआर के बाद कंगना से हस्तक्षेप होगा और अगर कंगना के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।आपको बता दें कि कर्नाटक के Youkuru जिले में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कंगना के खिलाफ उनके एक ट्वीट को लेकर शुक्रवार को एक अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। आपकुरु के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने वकील रमेश नाइक द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर चीनीरा थाने के इंस्पेक्टर को रनौत के खिलाफ फाइलमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।





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