
महाराष्ट्र में 5 नवंबर से शर्तों के साथ फिर से सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। (फोटो: एएफपी)
महाराष्ट्र (महाराष्ट्र) से फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के दिन से बंद चल रहे सिनेमाघर (थियेटर्स), नाटकघर और मल्टीप्लेक्स (मल्टीप्लेक्स) को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है हालांकि इसे कुछ शर्तों के तहत रखा गया है।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:4 नवंबर, 2020, 8:49 PM IST
प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर स्थित सिनेमाघर, नाटकघर, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल और योग संस्थान 5 नवंबर से फिर से खोले जा सकेंगे। राज्य सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और प्लेघर्स को 50 प्रतिशत लोगों की बैठने की क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति होगी। साथ ही साथ उनके अंदर किसी भी तरह के खाने के सामानों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।
ये सभी विज्ञापन मार्च में कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद से बंद हैं। पिछले महीने राज्य में होटल और बार को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई थी।
नए सरकारी निर्देश-निर्देशों के अनुसार राज्य, राष्ट्रीय और आंतरिक खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूल और आभूषण जोन से बाहर स्थित स्वीमिंग पुलों को 5 नवंबर को फिर से खोला जा सकता है।इसके अलावा योग संस्थान, बैडमिंटन हॉल, टेनिस , स्क्वैश कोर्ट, इंडोर शूटिंग रेंज को भी गुरुवार से खोला जा सकेगा। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंस और सैनिटरीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शेष लॉकडाउन पाबंदियों को पहले ही 30 नवंबर तक उठाया जा चुका है।