अपनी प्रबंधक करिश्मा प्रकाश के साथ दीपिका पादुकोण।
मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने करिश्मा प्रकाश (करिश्मा प्रकाश) की बॉलीवुड ड्रग्स केस (बॉलीवुड ड्रग्स केस) में अग्रिम जमानत याचिका (बॉलीवुड ड्रग्स केस) पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को तक के लिए सुरक्षित कर दी है।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:7 नवंबर, 2020, 9:09 PM IST
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) सुशांत सिंह राजपूतिसाइड केस से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच कड़ाई से कर रही है। इस मामले में ड्रग्स तस्करों और बॉलीवुड हस्तियों के बीच कथित गठजोड़ की जांच की जा रही है। इसी तरह बॉलीवुड ड्रग्स मामले (बॉलीवुड ड्रग्स केस) में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने दीपिका पादुकोण (दीपिका पादुकोण) की पूर्व प्रबंधक करिश्मा प्रकाश को इंटर के लिए दो बार समन भेजा था, लेकिन वे इंटर के लिए ऑफिस नहीं आईं। करिश्मा प्रकाश इस अंतर से बचने के लिए अंतरिम जमानत हासिल करने कोर्ट की शरण में गए गए थे। 4 नवंबर को वह योग्यता के लिए एनसीबी के कार्यालय गए थे।
इस मामले की जांच कर रहे नार्कोटिक्स कंट्रोलर ब्यूरो (NCB) ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि वह अभी तक प्रकाश के खिलाफ कोई ‘सख्त’ कार्रवाई (जैसे गिरफ्तारी) नहीं करेगा। विशेष लोक अभियोजक अतुल सर्पांडे ने कहा कि एनसीबी का आश्वासन जारी रहेगा लेकिन प्रकाश को जांच में सहयोग करना होगा।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी ने सितंबर में प्रकाश से हस्तक्षेप की थी और पिछले महीने फिर से उन्हें हस्तक्षेप के लिए तलब किया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी के डर के कारण प्रकाश ने विशेष ‘एनडीपीएस’ की अदालत के समक्ष प्रस्तुत याचिका याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में प्रकाश के वकील ने कहा था कि वह जांच में सहयोग करेंगी और एनसीबी के समक्ष पेश होगी।इससे पहले NCB ने करिश्मा प्रकाश को समन जारी कर 27 अक्टूबर को हस्तक्षेप के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन वे नहीं थे। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी की पूछताछ और जांच में सहयोग करने के लिए करिश्मा प्रकाश 4 नवंबर को NCB ऑफिस पहुंची हैं। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक, करिश्मा प्रकाश के आवास पर अक्टूबर के अंत में छापेमारी के दौरान केंद्रीय एजेंसी ने 1.7 ग्राम हशीश तोड़ने की, जिसके बाद उन्हें समन भेजा गया था। उसके बाद से ड्रग्स कंट्रोल एजेंसी ने उन्हें कई बार समन किया कि वे जांच में शामिल हों और अपना बयान दर्ज कराएँ।