
केर हाईकोर्ट।
केरल हाईकोर्ट ने एक एक्ट्रेस के यौन दुर्व्यवहार से जुड़े मामले की सुनवाई स्थानांतरित करने के अनुरोध को शुक्रवार को ठुकरा दिया। इस मामले के आरोपियों में पॉपुलर मलयालम एक्टर दिलीप भी शामिल हैं।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:20 नवंबर, 2020, 11:57 अपराह्न IST
न्यायालय को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि अदालत और अभियोजक समन्वय के साथ काम नहीं करते हैं, तो परिणामस्वरूप दोषी कानून के शिकंजे से बच जाएगा और निर्दोष को दंडित किया जाएगा। न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सच्चाई की तलाश और न्याय मुहैया कराने के प्रयासों के तहत विशेष अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील मिलकर काम करेंगे।
इससे पहले इस महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत (सीबीआई की विशेष अदालत) को सोमवार को बंद कमरे में सुनवाई फिर शुरू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 4 फरवरी 2021 को या उससे पहले मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया है।
एक्ट्रेस ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि वह निचली अदालत के रवैये से दु: खी है और अदालत उस समय मूक दर्शक की तरह बैठी थी जब दिलीप के वकील द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा था। एक्ट्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार ने भी मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।