‘अनंतिष्णुता’ कमेंट मामले में आमिर खान को मिली बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने आपराधिक याचिका पर सुनाया बिंदु


आमिर खान (फोटो साभार- @ aamir_khan.fans / Instagram)

आमिर खान (आमिर खान) के ‘असहिष्णुता’ कमेंट (असहिष्णुता टिप्पणी) पर आपत्ति जताते हुए उन पर आपराधिक याचिका दायर की गई थी। वहाँ आज उन्हें इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय से खारिज) से बड़ी राहत मिली है।

  • News18Hindi
  • आखरी अपडेट:26 नवंबर, 2020, शाम 5:50 बजे IST

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (आमिर खान) द्वारा 2015 में ‘असहिष्णुता’ (बढ़ती असहिष्णुता) को लेकर किए गए कमेंट पर उस दौरान कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। पांच साल पहले इसके बारे में उन्होंने कहा था कि इस देश के एक नागरिक होने के तौर पर चल रही घटनाओं से चिंतित महसूस करते हैं। यही नहीं उनकी पत्नी किरण राव ने भी देश छोड़ने देने के बारे में बात की थी। वहीं इस बयान के बाद सुपरस्टार पर एक आपराधिक याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले में आमिर खान को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय) ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आमिर खान के खिलाफ इस याचिका पर फैसला दिया है।

दरअसल, आमिर खान ने एक ईवेंट पर बात करते हुए कहा था- ‘एक व्यक्ति और इस देश का नागरिक होने के तौर पर उन आस-पास जाने वाली घटनाओं से चिंता होती है’। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी यहां तक ​​कहती हैं कि उन्हें ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए। इस कमेंट के मामले में आमिर खान पर दायर आपराधिक याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 23 नवंबर को इसे लेकर सुनवाई की, इस दौरान कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

इस शिकायत को ‘बिना योग्यता के’ करार दिया गया। जस्टिस संजय के अग्रवाल ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा- ‘मुझे इस याचिका में कोई योग्यता दिखाई नहीं देती है। अर्थहीन और बिना योग्यता के होने के कारण इसे खारिज किया जाता है ‘। बता दें कि आमिर खान के खिलाफ ये याचिका दीपक दीवान नाम के एक वकील ने की थी, जो कि आमिर खान द्वारा दादरी में हुई लिंचिंग पर दी गई प्रतिक्रिया पर आधारित थी।





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