
आमिर खान (फोटो साभार- @ aamir_khan.fans / Instagram)
आमिर खान (आमिर खान) के ‘असहिष्णुता’ कमेंट (असहिष्णुता टिप्पणी) पर आपत्ति जताते हुए उन पर आपराधिक याचिका दायर की गई थी। वहाँ आज उन्हें इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय से खारिज) से बड़ी राहत मिली है।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:26 नवंबर, 2020, शाम 5:50 बजे IST
दरअसल, आमिर खान ने एक ईवेंट पर बात करते हुए कहा था- ‘एक व्यक्ति और इस देश का नागरिक होने के तौर पर उन आस-पास जाने वाली घटनाओं से चिंता होती है’। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी यहां तक कहती हैं कि उन्हें ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए। इस कमेंट के मामले में आमिर खान पर दायर आपराधिक याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 23 नवंबर को इसे लेकर सुनवाई की, इस दौरान कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
इस शिकायत को ‘बिना योग्यता के’ करार दिया गया। जस्टिस संजय के अग्रवाल ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा- ‘मुझे इस याचिका में कोई योग्यता दिखाई नहीं देती है। अर्थहीन और बिना योग्यता के होने के कारण इसे खारिज किया जाता है ‘। बता दें कि आमिर खान के खिलाफ ये याचिका दीपक दीवान नाम के एक वकील ने की थी, जो कि आमिर खान द्वारा दादरी में हुई लिंचिंग पर दी गई प्रतिक्रिया पर आधारित थी।