
कंगना रनौत
बीते 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत (कंगना रनौत) की पारी हिल स्थित बंगले के कुछ हिस्सों में अवैध अनाधिकृत बताकर तोड़ दिया था। विशेष बात यह है कि इस क्रिया से पहले कंगना को निर्माण को रोकने या वापस लेने के लिए कहा गया था।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:24 दिसंबर, 2020, 1:04 PM IST
कंगना ने जनवरी 2019 में दिंडोशी सिविल कोर्ट में बीएमसी (बीएमसी) की तरफ से मिले नोटिस को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से अपार्टमेंट को तोड़ने के आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जज चव्हाण ने कंगना की याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि बीते कुछ समय से कंगना अपने बयानों की वजह से लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी हुईं हैं।
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बीते 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के पाली हिल स्थित बंगले के कुछ हिस्सों में अवैध अनाधिकृत बताकर तोड़ दिया था। विशेष बात यह है कि इस क्रिया से पहले कंगना को 2014 में पास होने की योजना से आगे जाकर हो काम करने को रोकने या वापस लेने के लिए कहा गया था।
हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कंगना
कंगना सिविल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाले हैं। इस बात की जानकारी अभिनेत्री के वकील रिजवान सिद्दीकी ने ट्वीट के जरिए दी है। रिजवान ने लिखा ‘हां, यह सच है कि दिंडोशी कोर्ट ने मेरे क्लाइंट कंगना रनौत सहित डीबी ब्रीज बोली के अन्य रहवासियों के अंतरिम सुरक्षा के आवेदन को खारिज कर दिया है। यह मामला अब हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा। ‘