सोनू सूद के खिलाफ BMC ने दर्ज कराया केस, रिहायशी इमारत को होटल में किया तेदिल


सोनू सूद (फोटो साभार- @ sonu_sood / Instagram)

सोनू सूद (सोनू सूद) ने जुहू में स्थित एक छह मंजिला आवासीय भवन को बिना अनुमति के होटल में तब्दील कर लिया है। बीएमसी का कहना है कि एक्टर ने इसका ऐसा करने से पहले कोई परमिशन नहीं ली है।

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  • आखरी अपडेट:7 जनवरी, 2021, 10:53 AM IST

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (सोनू सूद) के खिलाफ बीएमसी (बीएमसी) ने एक्शन लेते हुए पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि सोनू सूद ने जुहू में स्थित एक छह मंजिला आवासीय भवन को बिना अनुमति के होटल में तब्दील कर लिया है। बीएमसी का कहना है कि एक्टर ने इसका ऐसा करने से पहले कोई परमिशन नहीं ली है। बीएमसी ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि सोनू सूद के खिलाफ महाराष्ट्र रीजन ऐंड टाउन प्लानिंग ऐक्ट के तहत एशन लिया जाना चाहिए। बीएमसी ने कहा है कि एक्टर ने महाराष्ट्र रीजन ऐंड टाउन प्लानिंग ऐक्ट के सेक्शन 7 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

बीएमसी की ओर से 4 जनवरी को जुहू पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि सोनू सूद ने एबी नायर रोड पर स्थित शक्ति सागर बोली को बिना परमिशन के ही होटल में तब्दील कर लिया है। नियमों के मुताबिक, शक्ति सागर एक रिहायशी बिल्डिंग है और उसका कॉमरशियल उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

बीएमसी ने अपनी शिकायत में कहा है कि ये पाया गया है कि सोनू सूद ने खुद ही जमीन के इस्तेमाल में बदलाव कर लिया है। इसके अलावा फिक् प्लान से अतिरिक्त निर्माण करते हुए रिहायशी इमारत को रेजिडेंशियल होटल बिल्डिंग में तब्दील कर लिया गया ।इसके लिए उन्होंने अथॉरिटी से जरूरी तकनीकी मंजूरी भी हासिल नहीं की है। इस मामले पर सोनू सूद ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही बीएमसी से उपयोगकर्ता चेंज के लिए परमिशन ली थी और अब महाराष्ट्र कोस्टल जोन प्रबंधन अथॉरिटी से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे।







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