
सोनू सूद
सोनू सूद (सोनू सूद) ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने अपनी छह मंजिला शक्तिसागर इमारत में किसी भी तरह का अवैध या अवैध निर्माण नहीं कराया है। इमारत में केवल वही बदलाव किए गए हैं। जिनकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना (MRTP) अधिनियम के तहत परमिशन है।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:11 जनवरी, 2021, 2:13 PM IST
बीएमसी के नोटिस को सोनू सूद (सोनू सूद) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर कोर्ट की ओर से उन्हें बड़ी राहत मिली है। सोनू सूद ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने अपनी छह मंजिला शक्तिसागर इमारत में किसी तरह का अवैध या अवैध निर्माण नहीं कराया है। इमारत में केवल वही बदलाव किए गए हैं। जिनकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना (MRTP) अधिनियम के तहत परमिशन है।
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सोनू सूद को बीएमसी की ओर से 6 अक्टूबर 2020 की ओर से नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि सोनू सूद ने बिना अनुमति के आवासीय भवन को होटल में तब्दील कर दिया है। इस संबंध में अलिमिकी दर्ज कराने की भी मांग की गई थी। बीएमसी के नोटिस के बाद सोनू सूद ने दीवानी अदालत की ओर से रुख किया, लेकिन यहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर रुख किया।