सिंह राजपूत की मौत का मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा-इस मामले में ‘मीडिया ट्रायल’ हुआ है


सुशांत सिंह राजपूत

बिलासपुर उच्च न्यायालय ने सुशांत सिंह राजपूत (सुशांत सिंह राजपूत) की मौत मामले के कवरेज पर कहा कि इस मामले में ‘मीडिया ट्रायल’ हुआ है। कोर्ट ने राइपब्लिक टीवी और टाइम्‍स नाउ का जिक्र करते हुए कहा कि इन दो पाठ्यक्रमों ने मुंबई पुलियास पर जिस तरह का कवरेज किया, वो ‘पहले दृश्‍य अवमानना’ है।

  • आखरी अपडेट:18 जनवरी, 2021, 4:40 PM IST

मुंबई। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने सुशांत सिंह राजपूत (सुशांत सिंह राजपूत) की मौत मामले के कवरेज पर दाखिल एक जनहित याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में ‘मीडिया ट्रायल’ हुआ है। दो जजों की बैंच ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में निश्चित रूप से ‘मीडिया ट्रायल’ हुआ है जो केबल टीवी नेटवर्क नियमन कानून के तहत कार्यक्रम नियमावली का उल्लंघन करता है। अपने इस फैसले में कोर्ट ने रिप्‍लिपिक टीवी और टाइम्‍स नाउ का जिर्र करते हुए कहा कि इन दो कारों ने मुंबई पुल’इस पर जिस तरह का कवरेज किया, वो ‘पहले दृश्‍य अवमानना’ है।

इसके साथ ही कोर्ट ने मृदयू और आद्यमहेडय के मामले की मीडिया करवरेज को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस आदेश में कहा गया है कि अब ‘क्राइम सीन का कोई नाट्यरूपभाष और कोई भी’ संवेदनशील जानकारी ‘मीडिया में लीक होने जैसी कवरेज नहीं होनी चाहिए।

इस फैसले में कहा गया है कि जांच एजेंसी ऐसे मामलों में कस्सी अधिकारी को नायरु कर सकती है जो पत्रकारों को सही और जरूरी सवाल के जवाब दे सके। लेकिन इसी फैसले में आगे कहा गया है कि जांच एजेंसी को कश्यी भी हालत में और दबाव में संवेदनशील सूचना उजागर करने की जरूरत नहीं है।

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सुशांत सिंह राजपूत।

कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि प्री प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइनीस का पालन करना चाहिए।

बता दें कि सुशांत सोनी राजपूत की मौत के मामले में मीडिया के कवरेज को लेकर कई जनहित याचिका दायर की गई थीं। कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है।







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