
सुशांत सिंह राजपूत
बिलासपुर उच्च न्यायालय ने सुशांत सिंह राजपूत (सुशांत सिंह राजपूत) की मौत मामले के कवरेज पर कहा कि इस मामले में ‘मीडिया ट्रायल’ हुआ है। कोर्ट ने राइपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ का जिक्र करते हुए कहा कि इन दो पाठ्यक्रमों ने मुंबई पुलियास पर जिस तरह का कवरेज किया, वो ‘पहले दृश्य अवमानना’ है।
- आखरी अपडेट:18 जनवरी, 2021, 4:40 PM IST
इसके साथ ही कोर्ट ने मृदयू और आद्यमहेडय के मामले की मीडिया करवरेज को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस आदेश में कहा गया है कि अब ‘क्राइम सीन का कोई नाट्यरूपभाष और कोई भी’ संवेदनशील जानकारी ‘मीडिया में लीक होने जैसी कवरेज नहीं होनी चाहिए।
इस फैसले में कहा गया है कि जांच एजेंसी ऐसे मामलों में कस्सी अधिकारी को नायरु कर सकती है जो पत्रकारों को सही और जरूरी सवाल के जवाब दे सके। लेकिन इसी फैसले में आगे कहा गया है कि जांच एजेंसी को कश्यी भी हालत में और दबाव में संवेदनशील सूचना उजागर करने की जरूरत नहीं है।

सुशांत सिंह राजपूत।
कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि प्री प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइनीस का पालन करना चाहिए।
बता दें कि सुशांत सोनी राजपूत की मौत के मामले में मीडिया के कवरेज को लेकर कई जनहित याचिका दायर की गई थीं। कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है।