
सैंडलवुड ड्रग्स रैकेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 137 दिन बाद रागिनी द्विवेदी को जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने सैंडलवुड ड्रग्स रैकेट मामले (सैंडलवुड ड्रग्स रैकेट केस) में कन्नड़ एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी (रागिनी द्विवेदी) को गुरुवार को जमानत दे दी। 137 दिन बाद रागिनी द्विवेदी अब खुली हवा में सांस ले कैगी।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:21 जनवरी, 2021, 5:36 PM IST
ड्रग्स पर रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान द्विवेदी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि मामले में एक्ट्रेस जेल में हैं, जबकि तीन अन्य सह आरोपी जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल दो दिसंबर को द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई।
उन्होंने मामले से जुड़े कई कानूनों का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत देने की रिक्वेस्ट की। अभियोजन एजेंसी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला निजी तौर पर ड्रग्स के सेवन का नहीं है, बल्कि द्विवेदी ने विभिन्न स्थानों पर ‘रेव पार्टी’ आयोजित की और उन्हें ड्रग्स की आपूर्ति की। उन्होंने कहा कि सबूत के साथ भी छेड़छाड़ की गई और मूत्र के नमूने के बजाए पानी का नमूना दिया गया।
पीठ ने कहा कि मामले में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। साथ ही कहा कि प्रथम दृष्टया यदि सभी अपराध साबित होते हैं तो धारा 27 ए के तहत ड्रग्स के सेवन के लिए एक साल या छह महीने की सजा का प्रावधान है। पीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें जमानत मिलनी चाहिए और ‘हम उन्हें जमानत देंगे और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर रहे हैं।’कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी – ड्रग्स मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। था। हालांकि 11 दिसंबर को हाईकोर्ट से गलरानी को जमानत मिल गई। कर्नाटक पुलिस ने मामले में पिछले साल सितंबर में द्विवेदी, गलरानी और अन्य को गिरफ्तार किया था।