बेगूसराय समाचार: बिहार की अदालत ने फिल्म निर्माता एकता कपूर को जारी किया समन, 8 फरवरी को होना चाहिए


बिहार के बेगूसराय की अदालत ने एकता कपूर को समन जारी किया है (फाइल फोटो)

एकता कपूर के खिलाफ सम्मन: बिहार के बेगुसराय की अदालत के न्यायधीश राजीव कुमार ने बरौनी थाना के सिमरिया आदर्श ग्राम निवासी भूतपूर्व सैनिक (ईएक्स आर्मी मैन) परिवादी शंभु कुमार की ओर से दाखिल परिवाद पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है।

  • News18Hindi
  • आखरी अपडेट:2 फरवरी, 2021, 8:21 AM IST

बेगुसराय। बिहार के बेगुसराय कोर्ट (बेगूसराय कोर्ट) ने फिल्म निर्माता एकता कपूर (एकता कपूर) को 8 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। फिल्म निर्माता पर भारतीय सेना के जवानों और उनकी पत्नी पर आपत्तिजनक श्रृंखला बनाने का आरोप है, बेगुसराय की अदालत के न्यायधीश राजीव कुमार ने बरौनी थाना के सिमरिया आदर्श ग्राम निवासी पूर्व सैनिक (EX आर्मी मैन) परिवादी साधु कुमार की ओर से दाखिल परिवाद पत्र संख्या 524 (सी) / 2020 पर ट्रायल करते हुए थ्री एक्स सीरीज (3 एक्स सीरीज) सीजन 2 की प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर पर गंभीर धाराओं में संज्ञान लेते हुए कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।

परिवादी शंभू कुमार ने बालाजी फिल्म उपुसर एकता कपूर और शोभा कपूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने 3X सीजन 2 सीरीज में भारतीय सेना के कार्यरत सैनिक और उनकी पत्नी के चरित्र पर गलत तरीके से कहानी को फिल्माया है, जिससे परिवादी सहित अन्य पूर्व सैनिक काफी अपमान और लज्जा का सामना करना पड़ा। प्रसादेसर एकता कपूर और शोभा कपूर ने अपने सीरीज 3X सीजन 2 में दिखाया है कि जब भारतीय सेना के जवान अपने ड्यूटी में देश के बॉर्डर पर रहते हैं तो उनकी पत्नी गैर मर्दों के साथ अपना गलत संबंध रखती हैं और इस दौरान अपने पति की वर्दी को लेकर। भी गैर मर्दों को पहनाती हैं।

इस मामले में परिवादी शंभु कुमार के अलावा भूतपूर्व सैनिक राजाराम पोद्दार और अरुण कुमार सिंह ने भी अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपनी गन्दी दी। परिवादी की ओर से अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने बहस की। न्यायालय ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 500 और 504 भारतीय दंड विधान के तहत संज्ञान लिया है।







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