काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान को जोधपुर हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब कल नहीं आयेंगे


सलमान खान ने कोर्ट में वर्ग की उपस्थिति देने के बारे में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट केस (ब्लैकबक हंटिंग एंड आर्म्स एक्ट केस) में फिल्म अभिनेता सलमान को जोधपुर हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। अब सलमान खान (सलमान खान) कल कोर्ट में पेश होने के लिए जोधपुर नहीं आयेंगे।

जोधपुर। काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट केस (काला हिरण शिकार केस) में फिल्म अभिनेता सलमान (सलमान खान) को जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इसके बाद अब सलमान कल कोर्ट में पेश होने के लिए जोधपुर नहीं आयेंगे। हाई कोर्ट सीजे इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस मनोज गर्ग की खंडपीठ ने सलमान खान की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में सलमान को 6 फरवरी को जिला एवं सत्र जिला जोधपुर न्यायालय में पेश होना था। सलमान खान ने कोर्ट में वर्ग की उपस्थिति देने के बारे में याचिका दायर की थी।

गुरुवार को पेश की गई इस याचिका में सलमान ने कहा था कि जिला एवं सत्र जिला जोधपुर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की बजाय वर्चुअली उपस्थित होना चाहते हैं। सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने याचिका पेश करते हुए खंडपीठ को बताया कि कोरोना के कारण सलमान जोधपुर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए उन्हें मुंबई से कोर्ट में वर्चुअली उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। सलमान की याचिका पर बाद में कल ही मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती की खंडपीठ में राज्य और केंद्र सरकार को अपना पक्ष पेश करने को कहा गया था।







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