
एक्टर सोनू सूद को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत।
सोनू सूद (सोनू सूद) को सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) से शुक्रवार को राहत मिल गई। इसके बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने मुंबई के जुहू में अपने आवास में कथित अवैध निर्माण से संबंधित अपना मामला खारिज किए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:5 फरवरी, 2021, 6:27 PM IST
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ को सूद की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने संकेत दिया कि वह शीर्ष अदालत की याचिका को वापस लेंगे।
हाईकोर्ट ने सूद के जुहू स्थित आवासीय भवन में कथित अवैध निर्माण पर बृहन्मुद्र महानगरपालिका द्वारा प्रेषित नोटिस के खिलाफ दायर एक्टर की याचिका खारिज कर दी थी। रोहतगी ने कहा कि उन्होंने एक्टर को याचिका वापस लेने की सलाह दी है और इसकी जगह वह यह छूट देंगे कि नगर निकाय नियमितीकरण के बारे में उनके आवेदन पर निर्णय सही है।
संशोधन आवेदन पर निर्णय से पहले दंड पर दंडात्मक कार्रवाई नहींपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई सुनवाई में कहा, ‘श्री रोहतगी यह अच्छी सलाह है। यह पूरी तरह से सही सलाह है, जो प्राथमिकता: नहीं होती है। अधिकारी आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय करें। ‘ शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि नियमितीकरण के आवेदन पर निकाय अधिकारियों द्वारा कोई निर्णय किए जाने तक सोनू सूद के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जा सकता है।
न्याय होता है। pic.twitter.com/6qsG60ofyK
– सोनू सूद (@SonuSood) 5 फरवरी, 2021
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोनू सूद ने खुशी जताई है। उन्होंने अपने Android खाते पर एक लंबी पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा है- ‘न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सुधारात्मक उपाय करने का समय दिया है। मैंने लीगल तरीके से ही सारा काम कराया था, लेकिन उसे गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। मुझे हमेशा से न्यायपालिका में भरोसा था और कानून का मैंने हमेशा पालन किया है। सभी तरह की परमिशन लेने के बाद मैं हमेशा कानून के दायरे में ही अपने बिजनेस करता हूं। ‘