रैपर बादशाह के गाने को YouTube पर मिले बेथाशा व्यूज़ मामले में उनके प्रमोटर को एचसी से राहत-न्यूज़ 18 हिंदी


चंडीगढ़। मशहूर रैपर बादशाह के एक गाने को यू-टयूब (आप-ट्यूब) पर बेथाशा देखने के मामले में उनके ऑफलाइन प्रमोटर लविश कथूरिया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुंबई पुलिस (मुंबई पुलिस) द्वारा इस मामले में आरोपी बनाये गए नोटिस को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। लविश कथूरिया द्वारा अपने खिलाफ इस मामले में मुंबई पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस को चुनौती दी गई थी।

बता दें कि बादशाह का एक गाना यू-टयूब पर रिलीज हुआ था। जिसके एक ही दिन में बेतहाशा व्यू हो गए थे। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि कई लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर फर्जी पहचान के साथ यह दृश्य बढ़ाई थी। लविश कथूरिया के एडवोकेट ने बताया कि इस मामले में बादशाह आरोपी है।

मुंबई पुलिस ने लविश कथूरिया को भेजा था नोटिस

उन्होंने यह बयान दे दिया था कि उन्होंने इस मामले में लविश कथूरिया से संपर्क किया था जोकि सोनी म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने लविश कथूरिया को नोटिस भेज दिया था। इसी नोटिस को लविश कथूरिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। लविश कथूरिया ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के यह नोटिस भेजा है।

सभी तथ्यों को देखने के बाद लविश को राहत दे दी

मुंबई पुलिस ने उन्हें सीआरपीसी की धारा -160 के तहत यह नोटिस भेजा है। इस धारा के तहत पुलिस सिर्फ अपने थाना क्षेत्र में रहकर किसी आरोपी को नोटिस भेज सकती है, जबकि वह तो मुंबई में ही नहीं रहता है बल्कि वह श्री मुक्तसर साहिब में रहता है। हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को देखने के बाद लविश को राहत दे दी। लेकिन मुंबई पुलिस को यह छूट भी दी गई है कि वह अगर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है तो तय क़ानूनी प्रावधान के तहत ही कर सकती है।





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