गौहर खान को नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ गया, 24 मार्च तक चलेगा क्वारंटाइन सेंटर!


कोविड गाइडलाइन की अवहेलना कर रही फंसी गौहर खान। (फोटो साभार: गौहरखान / इंस्टाग्राम)

24 मार्च तक गौहर खान (गौहर खान) की रिपोर्ट नेगेटिव आ भी जाती है, तब भी गौहर को यह इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन (इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन) पूरा करना होगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यानी सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर।

मुंबई। देश में कोरोना वायरस (कोरोना वायरस) के मामलों ने लोगों की ही नहीं सरकार की नाक में भी दम कर रखा है। एक बार फिर से कोरोना का मामलों ने चिंता बढ़ा दी हैं। ऐसे में लोगों को नियमों का उल्लंघन करने में परेशानी हो सकती है। एक्ट्रेस गौहर खान ने नियमों का उल्लंघन करके खुद को मुश्किलों में डाल लिया है। एक्ट्रेस गौहर खान (गौहर खान) जो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद घर से बाहर घूम रही थीं। अब मामला सामने आने के बाद उनके खिलाफ को विभाजित -19 नियमों के उलिलिंग को लेकर एफआईआर दर्ज हो गया है।

गौहर खान (गौहर खान) पर एक्शन लेते हुए बीएमसी ने 24 मार्च तक आइसोलेशन (अलगाव) में भेज दिया है। ‘ई टाइफ़मस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, गौहर को कम से कम 24 मार्च तक आइसोलेशन में रहना ही होगा। 24 मार्च तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ भी जाती है, तब भी गौहर को यह इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन (इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन) पूरा करना होगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यानी सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर।

गौहर खान

दरअसल, 11 मार्च को गौहर खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद 12 मार्च को वह अपने घर से बाहर निकल गए थे। अब 13 वें और 14 वें दिन उनका आरटी-पीसीआर टैस्ट (आरटी-पीसीआर टेस्ट) होगा। अधिकारी का कहना है कि रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव आने वाले व्यक्ति को 14 दिनों को क्वारंटाइन टाइम को पूरा करना होता है और ये नियम उनके साथ भी लागू होते हैं। बीबीएमसी अधीकारी ने कहा कि यह समझ नहीं रही है कि इतनी गंभीर समस्या पर भी लोग सर्तक नहीं हो रहे हैं। कोरोनो संक्रमण को लेकर आधारभूत बातों को भी स्वीकार नहीं किया जाता है? सरकार बार-बार कह रही है लेकिन फिर भी बहुत से लोग मायावती नहीं डालते हैं। गौहर खान के मामले में हो सकता है कि वेन आचारचर्य हुआ हो कि बीएमसी उनके घर यह देखने पहुंच गई कि वह वहां हैं या नहीं, लेकिन यह एक सहायक नई प्रक्रिया है।

आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने गौहर खान पर एफआईआर के मामले को अभी तक बंद नहीं किया है। बीएसपी का कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 188, धारा 269, धारा 270 ‘और एनडीएमए एक्ट 3 की धारा 51 बी के तहत केस दर्ज किया है।







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